इस योजना के तहत 20% से 50% तक की सब्सिडी दी जाती है। जिससे किसान भाई अपना खुद का ट्रैक्टर ले सकें।
आवेदन करने के लिए आपके पास आपका आधार कार्ड,मोबाईल नंबर,बैंक पासबूक,आय,जाती,निवास प्रमाण पत्र,जमीन के कागजात व अन्य चीजों की आवश्यकता पड़ सकती है।
आप इस योजना मे स्वयं से भी आवेदन कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी समस्या आती है तो आप अपने क्षेत्र मे नजदीकी csc केंद्र पर भी आवेदन करवा सकते हैं।